*मोहल्ले में शांति भंग करने वाले अनावेदक आलोक अंबाडे के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई।*
*अनावेदक द्वारा अपनी ही मां एवं मोहल्ले के अन्य लोगों के साथ वाद-विवाद कर माहौल खराब किया गया।*
*धारा 170, 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्यवाही कर एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया।*
*प्रतिबंधित किये गये अनावेदक –* आलोक अंबाडे, पिता – संजय, उम्र – 19 वर्ष 06 माह, निवासी वार्ड नं. 02, दंतेश्वरी पारा, डोंगरगढ़, थाना डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर एवं एसडीओपी डोंगरगढ़ श्री केशरी नंदन नायक के निर्देशन में थाना प्रभारी डोंगरगढ़ निरीक्षक संतोष जायसवाल द्वारा क्षेत्र में अपराध की रोकथाम हेतु शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार गश्त एवं पेट्रोलिंग की जा रही है तथा असामाजिक गतिविधियों एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही है।
दिनांक 19-04-2026 को शाम लगभग 04:30 बजे अनावेदक द्वारा नल में पानी भरने की बात को लेकर अपनी ही मां एवं मोहल्ले के अन्य लोगों के साथ वाद-विवाद कर धक्का-मुक्की व मारपीट करने पर उतारू हो गया, जिससे मोहल्ले का माहौल खराब हो गया। शिकायत प्राप्त होने पर जांच के दौरान भी अनावेदक द्वारा पुनः वाद-विवाद कर शांति भंग करने का प्रयास किया गया। समझाइश देने के बावजूद नहीं मानने पर अनावेदक के विरुद्ध धारा 170, 125, 135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया।

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