रायपुर। श्रीगणेश चतुर्थी पर्व के अवसर पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बावजूद चिकन बेचने का मामला सामने आने पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की। टीम ने दुकान संचालक पर 2 हजार रुपये का ई-जुर्माना लगाया और दुकान को तत्काल बंद करा दिया।
जानकारी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के तहत गणेश चतुर्थी के दिन रायपुर नगर निगम के पूरे क्षेत्र में मांस-मटन विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बावजूद जोन-9 क्षेत्र के कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड क्रमांक-7, विज्ञान केंद्र सड्डू के पीछे दलदलसिवनी-मोवा मार्ग स्थित गेलेक्सी फूड सेंटर में चिकन की बिक्री की जा रही थी।
निगम की टीम ने मौके पर की कार्रवाई
प्रतिबंध के बावजूद चिकन बिक्री की जानकारी मिलने पर जोन-9 कमिश्नर राकेश शर्मा के निर्देश पर जोन स्वास्थ्य अधिकारी अमित बेहरा ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की। स्वच्छता निरीक्षक भोला तिवारी की मौजूदगी में की गई कार्रवाई के दौरान दुकान में चिकन बेचते हुए पाया गया।
इसके बाद नगर निगम की टीम ने दुकान संचालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2,000 रुपये का ई-जुर्माना वसूला। साथ ही दुकान को तत्काल बंद करा दिया गया।
दोबारा उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
नगर निगम की टीम ने संचालक को भविष्य में प्रतिबंध आदेश का उल्लंघन नहीं करने की चेतावनी दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आदेश का दोबारा उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निगम की टीम ने गणेश चतुर्थी के दौरान प्रतिबंध के आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए क्षेत्र में निगरानी भी जारी रखी।

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