दुर्ग में 5 दिन बंद रहेंगी मांस-मटन और मछली की दुकानें, नगर निगम ने जारी किया आदेश
त्वरित खबरें :अरुण रिपोर्टिंग

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग ने शासन के निर्देशों के तहत पर्व एवं त्योहारों के अवसर पर शहर क्षेत्र में संचालित पशुवध गृह, जीव हत्या तथा मांस-मटन और मछली विक्रय केंद्रों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।

नगर निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार 15 सितंबर, 22 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर और 2 अक्टूबर 2026 को निर्धारित सभी पशुवध गृह और मांस-मटन एवं मछली विक्रय केंद्र अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे।

इनमें 15 सितंबर को पर्यूषण पर्व का प्रथम दिवस, 22 सितंबर को डोल ग्यारस, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी एवं पर्यूषण पर्व का अंतिम दिवस, 26 सितंबर को पर्यूषण पर्व में संवत्सरी व उत्तम क्षमा तथा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती शामिल है।

नगर निगम ने सभी संबंधित व्यवसायियों और विक्रय केंद्र संचालकों से शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित बंद दिवसों पर यदि कोई दुकान या केंद्र संचालित पाया गया तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक, जब्ती एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम प्रशासन ने पर्व एवं त्योहारों के दौरान जारी आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित संचालकों से सहयोग की अपील की है।

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