एक स्पेशल 'नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस' (एनडीपीएस) कोर्ट ने 8 अप्रैल को एक्टर अरमान कोहली की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अरमान को पिछले साल 1.2 ग्राम कोकीन रखने के आरोप में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने पाया कि एक्टर "सह-आरोपी, ड्रग ट्रैफिकर के साथ जुड़ा हुए थे, जिसे एमडी की एक कॉमर्सियल क्वांटिटी के साथ पकड़ा गया था"।
कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
कोर्ट ने एक्टर की बेल याचिका को खारिज करते हुए कहा, "जांच सामग्री जाहिर तौर पर इंगित करती है कि फाइनेंस अवैध तस्करी और ड्रग की खरीद के संयोजन में था"
बुधवार को दिए गए आदेश में, स्पेशल एनडीपीएस जज डॉ. एए जोगलेकर ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए सामान से, यह प्राइमा फेस एविडेंट था कि एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 27 ए, 28, 29 को विधिवत लागू किया गया था। एक्टर की व्हाट्सएप चैट्स और बैंक स्टेटमेंट्स के साथ अवैध ट्रैफिकिंग को फाइनेंस करने का आरोप था।
घर पर कोकीन मिलने की वजह से हुए थे गिरफ्तार
अरमान कोहली ने जानी दुश्मन, कहार, जुआरी, एलओसी कारगिल जैसी फिल्मों में काम किया है। बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट रह चुके एक्टर को 28 अगस्त, 2021 को गिरफ्तार किया गया था। उनकी पहली जमानत याचिका को एस्प्लेनेड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 4 सितंबर, 2021 और बाद में 14 अक्टूबर को मुंबई सेशन कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया था।
एनसीबी ने सबसे पहले अजय राजू सिंह को अवैध ड्रग की तस्करी में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जब उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने एक्टर को कई बार ड्रग्स बेचा था, तो एजेंसी ने अंधेरी में कोहली के घर की तलाशी ली और उनके घर से 1.2 ग्राम कोकीन मिली।
कोहली ने वकील के माध्यम से दी थी अर्जी
कोहली ने वकील तारक सैयद के माध्यम से जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिसमें कहा गया था कि मामले में गिरफ्तार दो अन्य आरोपी पहले ही जमानत पर बाहर हैं। वकील ने बताया कि एक्टर के पास से बरामद सामग्री की मात्रा 1.2 ग्राम कोकीन से कम थी।
सैयद ने कहा, "आवेदक से बरामद ड्रग के अमाउंट को देखते हुए (कोहली के खिलाफ लगाए गए) आरोप जमानती हैं और अभियोजन पक्ष आवेदक के नारकोटिक्स ड्रग्स या किसी भी साइकोट्रोपिक पदार्थों की सप्लाई चैन में शामिल होने के किसी भी संबंध के कनेक्शन में पूरी तरह विफल रहा है।"
कोर्ट ने नहीं माने वकील के तर्क
उन्होंने यह भी कहा था कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27 ए के दायरे में अपनी रोल को डिफाइन करने के लिए एक्टर की किसी भी फाइनेंसिंग या अवैध ट्रैफिकिंग में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल होने के बारे में कोई सबूत नहीं था। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि जांच पूरी हो चुकी है और मामले में चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है। हालाँकि, यह तर्क स्पेशल कोर्ट को प्रभावित करने में विफल रहा।

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