दुर्ग यातायात पुलिस का एक्शन, बोरियागेट में बीच सड़क खड़े 3 ट्रक जप्त, चालकों पर FIR...
त्वरित ख़बरें :- अमित यादव रिपोटिंग

दुर्ग। जिले में लगातार बढ़ रही यातायात की समस्या और सड़क हादसों को रोकने के लिए दुर्ग पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस उप महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग के द्वारा जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए सभी थाना प्रभारियों और यातायात पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मुख्य मार्ग, चौक-चौराहों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में बेतरतीब तरीके से वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।

बोरियागेट मार्ग पर बीच सड़क खड़े थे भारी वाहन 

इसी अभियान के तहत आज दिनांक 02 सितंबर 2026 को यातायात पुलिस दुर्ग को सूचना मिली कि बोरियागेट मार्ग में कुछ भारी वाहन चालकों द्वारा बीच सड़क पर ही वाहन खड़ा कर दिया गया है। जिसके कारण मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया था। भारी वाहनों के बीच सड़क पर खड़े होने से मार्ग संकरा हो गया था और आने-जाने वाले आम नागरिकों, स्कूली बच्चों, एंबुलेंस और अन्य वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

सूचना मिलते ही यातायात पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और देखा कि 3 भारी वाहन बीच सड़क पर लावारिस हालत में खड़े हैं, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो रही है और दुर्घटना की संभावना बनी हुई है।

पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों वाहनों को अपने कब्जे में लेकर जप्त कर लिया और मौके पर मौजूद चालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 285 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

इन 3 वाहनों पर हुई बड़ी कार्रवाई -यातायात पुलिस द्वारा जिन वाहनों पर कार्रवाई की गई है, उनका विवरण इस प्रकार है -1. वाहन क्रमांक - CG 07 CU 3036

   चालक का नाम - राकेश कुमार, निवासी - खुर्सीपार, दुर्ग2. वाहन क्रमांक - CG 04 JC 9121

   चालक का नाम - शिव कुमार, निवासी - कैंप-01, भिलाई3. वाहन क्रमांक - CG 07 JC 1550

   चालक का नाम - इन्दर चौधरी, निवासी - कैंप-02, भिलाई

तीनों चालकों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई कर वाहनों को जप्त किया गया है।

क्या कहती है BNS की धारा 285 ?

आपको बता दें कि BNS की धारा 285 के तहत सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न करना दंडनीय अपराध है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात में बाधा डालता है या जिससे आम जनता को असुविधा होती है तो उसके खिलाफ इस धारा के तहत FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।

इस कार्रवाई के बाद यातायात पुलिस दुर्ग ने सभी भारी वाहन चालकों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे मुख्य मार्ग, नो-पार्किंग जोन और सड़क के बीच में अपना वाहन खड़ा न करें। अव्यवस्थित रूप से खड़े वाहनों के कारण न केवल जाम की स्थिति बनती है, बल्कि गंभीर सड़क हादसे भी होते हैं।

यातायात पुलिस दुर्ग ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले और जानबूझकर यातायात व्यवस्था बाधित करने वालों के विरुद्ध आगे भी लगातार इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

YOUR REACTION?

Facebook Conversations