टैक्स न भरने पर सख्ती, 31 मार्च के बाद बढ़ेगा जुर्माना
त्वरित खबरें - रुची सिंह रिपोर्टिंग

 रायपुर - नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तय की है और इसके बाद बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर टैक्स जमा नहीं करने वालों के खिलाफ सीलिंग और कुर्की जैसी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, 31 मार्च के बाद टैक्स पर करीब 17 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी लगाया जाएगा, जिससे बकायेदारों पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है।

टैक्सदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने छुट्टियों के दिनों में भी अपने दफ्तर खुले रखने का फैसला किया है, ताकि लोग आसानी से अपना बकाया टैक्स जमा कर सकें। इसके अलावा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे अधिक से अधिक लोग समय पर टैक्स जमा कर सकें।

अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर दें, ताकि अतिरिक्त शुल्क और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। प्रशासन का कहना है कि टैक्स से मिलने वाली राशि का उपयोग शहर के विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाता है, इसलिए सभी नागरिकों का सहयोग जरूरी है।

नगर निगम की इस सख्ती के बाद शहर में बकायेदारों के बीच हलचल तेज हो गई है और लोग समय रहते टैक्स जमा करने के लिए निगम कार्यालयों का रुख कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि डेडलाइन के बाद किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी, इसलिए सभी नागरिक समय रहते अपने दायित्व का निर्वहन करें।

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