साय कैबिनेट के अहम फैसले: अतिथि व्याख्याताओं की नीति बदली, पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण के नियम मंजूर
त्वरित खबरें :- नेहा साहू

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति नीति में बदलाव, फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने से जुड़े आदेश का अनुसमर्थन और पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने संबंधी नियमों समेत कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई।

अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्योत्तर मंजूरी

कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में संशोधन के बाद जारी अतिथि व्याख्याता नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। नई व्यवस्था में मेरिट सूची को लेकर प्रावधान स्पष्ट किए गए हैं।

यदि समान श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक बराबर होते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। वहीं अनुभव के लिए अधिकतम 30 अंक निर्धारित हैं। अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में किसी एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम पांच महीने अध्यापन करने वाले अभ्यर्थी को अनुभव के पांच अंक मिल सकेंगे।

विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को पुनर्नियोजन

कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों और राजकीय विश्वविद्यालयों से विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके कार्यानुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया है। साथ ही मानदेय व्यवस्था में बदलाव करते हुए कालखंड आधारित व्यवस्था की जगह कार्य-दिवस आधारित मानदेय लागू करने का प्रावधान किया गया है।

अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधानों को भी संशोधित नीति में स्पष्ट किया गया है।

‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के आदेश का अनुसमर्थन

मंत्रिपरिषद ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने से संबंधित आदेश का भी अनुसमर्थन किया। सरकार की घोषणा के अनुपालन में फिल्म के प्रदर्शन पर दर्शकों से वसूले जाने वाले राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को किए जाने का प्रावधान है।

पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण

कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने संबंधी भर्ती नियमों को मंजूरी दी है।

इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी जैसे पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 तैयार किए गए हैं।

इन नियमों में पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति, सेवा शर्तों, भर्ती मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से जुड़े प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। कैबिनेट के इन फैसलों से उच्च शिक्षा में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति व्यवस्था में बदलाव के साथ पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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