निगम का आदेश : इन दिनो सम्पूर्ण भिलाई निगम क्षेत्र मे माँस मटन बिक्री पूर्वतःरहेगा प्रतिबंधित...
त्वरित ख़बरें - निशा बिस्वास छत्तीसगढ़ ब्यूरों

भिलाई नगर- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी परिपत्र के हवाले से निगम भिलाई ने आदेश जारी कर सितम्बर माह में पड़ने वाले त्यौहार के दौरान निगम क्षेत्र में पशुवध गृह जीव हत्या एवं समस्त मांस बिक्री केन्द्रो को बंद रखने कहा है।

पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग छ.ग. शासन द्वारा जारी परिपत्र क्रं. 434 एवं 4124 वर्ष 2006 तथा 7339 वर्ष 2007 के अनुपालन में नगर पालिक निगम भिलाई के स्वास्थ्य अधिकारी ने आदेश प्रसारित कर इस माह के त्यौहार कृष्ण जन्माष्टमी 7 सितम्बर, पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस 12 सितम्बर, गणेश चतुर्थी 19 सितम्बर, पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस 20 सितम्बर, डोल ग्यारस 25 सितम्बर, अनंत चतुर्दशी 28 सितम्बर, पर्युषण पर्व एवं संवत्सरी व उत्तम क्षमा 30 सितम्बर एवं गांधी जयंती 02 अक्टूबर को पशुवध तथा मांस बिक्री केन्द्रो में प्रतिबंद लगाया है। इन सभी त्योहार के दौरान तिथि मे सम्पूर्ण भिलाई निगम क्षेत्र मे माँस मटन बिक्री पूर्वतः प्रतिबंधित रहेगा ।

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