➤ *कलेक्टर ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी दिलाने के नाम पर पांच लोगों से 11,00,000/- रुपये की धोखाधड़ी।*
➤ *मुख्य आरोपी देवेन्द्र कुमार गोरले गिरफ्तार।*
➤ *प्रकरण में धारा 420, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध।*
➤ *आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।*
*आरोपी का नाम –*
देवेन्द्र कुमार गोरले, पिता स्व. प्रेमलाल गोरले, निवासी गौतम नगर वार्ड नं. 02, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
दिनांक 24-02-2026 को प्रार्थी धीरज साहू, पिता स्व. रामकुमार साहू, थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी देवेन्द्र कुमार गोरले एवं जय प्रकाश यादव द्वारा कलेक्टर ऑफिस खैरागढ़ में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी लगवाने के नाम पर अलग अलग लोगो से11,00,000/- रुपये की धोखाधड़ी की गई है।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 97/2026 धारा 420, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के दिशा निर्देश पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी डोंगरगढ़ केशरी नंदन नायक के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष जायसवाल द्वारा तत्काल टीम गठित कर कार्यवाही की गई।
विवेचना के दौरान आरोपी देवेन्द्र कुमार गोरले को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। अपराध में संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
राजनांदगांव पुलिस नागरिकों से अपिल करती हैं कि किसी भी व्यक्ति को नौकरी लगाने ईनाम जीतने जैसे लालच में आकर पैसा किसी को भी ना दे।
*उक्त कार्यवाही में निरीक्षक संतोष जायसवाल, उपनिरीक्षक रोहित खुटे, आरक्षक लीलाधर, दिलीप साहू, दिनेश, राम खिलावन एवं अविलेश का विशेष योगदान रहा।*

Facebook Conversations