जिले में बेरोजगारी भत्ता योजना अंतर्गत 3 हजार 506 आवेदन प्रस्तुत.
राजनांदगांव - 18 अप्रैल 2023 जिले में बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन लगातार प्राप्त हो रहे हैं। जिले के युवाओं ने शासन की बेरोजगारी भत्ता योजना में विशेष रूचि दिखाई है। कलेक्टर डोमन सिंह के मार्गदर्शन में युवाओं से आवेदन के सत्यापन के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। जिले में बेरोजगारी भत्ता योजना अंतर्गत 3 हजार 506 आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन करने के अधिकतम एक सप्ताह के भीतर आवेदकों को निर्धारित क्लस्टर में बुलाया जा रहा है। आवेदक फार्म करने के बाद यथासंभव अपने दिए गए पते पर ही निवास करें। यदि आवेदक निर्धारित तिथि को क्लस्टर नहीं पहुंच सकते हैं, तो आवेदक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जनपद व नगरीय निकाय को आवेदन प्रस्तुत कर सकते है | मुख्य कार्यपालन अधिकारी व मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा बुलाए गए तिथि, समय व स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। उप संचालक रोजगार श्री एसव्ही राजौरिया ने बताया कि जिन आवेदकों के रोजगार पंजीयन का नवीनीकरण निर्धारित तिथि में होना है। आवेदक उसमें दो माह अतिरिक्त छूट रखी गई है। यदि जनवरी में नवीनीकरण होना था, तो आवेदक जनवरी, फरवरी व मार्च तक अपने रोजगार पंजीयन का नवीनीकरण करा सकते हैं।
कलेक्टर ने जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य किया कार्यालयीन कार्य विभाजन
राजनांदगांव 18 अप्रैल 2023 कलेक्टर डोमन सिंह ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य पूर्व में जारी कार्यालयीन कार्य विभाजन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कार्य विभाजन किया है। जिसके अनुसार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमित कुमार को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, सदस्य सचिव जिला लोक शिक्षा समिति, स्वच्छ भारत अभियान, प्रभारी अधिकारी सांसद व विधायक आदर्श ग्राम की जिम्मेदारी दी गई है। अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा अनुविभाग राजनांदगांव व डोंगरगांव एवं डोंगरगढ़ के छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के अधीन उद्भूत समस्त अपील व पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन संबंधी प्रकरणों का निराकरण, सम्पूर्ण जिले के वृक्ष कटाई से संबंधित प्रकरण, सीलिंग, राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार-तीन (20) तबादला प्रकरण सम्पूर्ण जिला, वित्त स्थापना अंतर्गत उप जिलाधीश, राजस्व अधिकारियों, अधीक्षक, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शासन के निर्धारित मापदण्ड अनुसार यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता, परिवार कल्याण निधि, समूह बीमा योजना, अवकाश नगदीकरण, ग्रेज्यूटी, आंशिक अंतिम विकर्षण, विभागीय भविष्य निधि खातों में जमा राशि की स्वीकृति व भुगतान आदि, अधीक्षक भू-अभिलेख व तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शासन के निर्धारित मापदण्ड अनुसार यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता, परिवार कल्याण निधि, समूह बीमा योजना, अवकाश नगदीकरण, ग्रेज्यूटी, आंशिक अंतिम विकर्षण, विभागीय भविष्य निधि खातों में जमा राशि तथा समस्त प्रकार के अवकाश की स्वीकृति व भुगतान आदि, विवाह अधिकारी, नजूल पट्टों का नवीनीकरण एवं नजूल शाखा के ऐसे प्रकरण व नस्तियां जिसमें कलेक्टर के आदेश अनिवार्य न हो अपर कलेक्टर के रूप में अंतिम निराकरण एवं नजूल अपील का निराकरण, नगर सेना, सूचना का अधिकार व अपीलीय अधिकारी, शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण, सांख्यिकी व अनुज्ञप्ति एवं पासपोर्ट शाखा, सत्कार शाखा के कार्यों का पर्यवेक्षण, अनुपयोगी (डेड स्टाक जो 10 हजार रूपए तक की कीमत का हो) चोरी हुए 2 हजार रूपए तक के सामाग्री का अपलेखन करने का अधिकार एवं वित्तीय संहिता के नियम 100 के अंतर्गत 5 हजार रूपए तक की आवर्ती व्यय की स्वीकृति के अधिकार, जिला जेल, सम्पूर्ण जिले के अवैध खनिज उत्पादन के प्रकरणों का पंजीयन एवं निर्वतन, जिला कार्यालय के समस्त शाखाओं के सहायक ग्रेड-02, सहायक ग्रेड-03 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाश की स्वीकृति, शासन के नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप विद्युत, टेलीफोन, पीओएल देयकों, शासकीय वाहनों के मरम्मत, टायर-टयूब एवं बैटरी क्रय की स्वीकृति एवं अन्य कार्यालयीन व्यय की स्वीकृति 25 हजार रूपए की सीमा तक, अध्यक्ष जिला स्तरीय जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन समिति जिला राजनांदगांव, नोडल आफिसर- राजस्व, चिटफंड, वनाधिकार, अनुसूचित जाति-जनजाति, श्रम विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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