डोंगरगढ अधिक मूल्य में यूरिया बेचा गोदाम सिल होगी कानूनी कार्यवाही !!
TVARIT KHABREN:-उर्वरक गुण (नियंत्रण ) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के उल्लंघन के आधार पर.............

डोंगरगढ-(अमित पाण्डेय) आज दिनाँक 26/08/2021 कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार यूरिया (फ़र्टिलाइज़र ) अधिक मूल्य की सोशल मीडिया में शिकायत प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार ने टीम बनाकर ड्राइवर को किसान के रूप बस स्टैंड स्थित रामगोपाल हरिप्रसाद अग्रवाल की दुकान पर भेजा जहाँ नीम कोटेड यूरिया 45 किलोग्राम को 266 में बेचने के बजाए अधिक मूल्य 590 रूपए में बेचा मौके पर राजस्व एवं कृषि विभाग के संयुक्त टीम ने बयान पंचनामा बनाया एवं गोदाम  सील किया गया । बयान पंचनामा में दुकानदार ने अधिक दर पर यूरिया बेचना स्वीकार किया ।कार्यवाही में तहसीलदार डोंगरगढ श्री राजू पटेल एवं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी प्रमोद वर्मा एवं स्टाफ उपस्थित थे। प्रकरण उर्वरक गुण (नियंत्रण ) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की खंड 3 के गंभीर उल्लंघन निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर विक्रय के तहत जिला कार्यालय भेजा जा रहा है ।

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