छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने बाघ की मौत पर उठाए सवाल  : CJ बोले- जंगल नहीं बचेगा तो कैसे चलेगा
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बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने बाघ की मौत पर सवाल उठाए है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि, वन्य जीव नष्ट हो रहे हैं, पर्यावरण भी नष्ट हो रहे हैं। अब बचा क्या? वन्य जीव नहीं बचा पाएंगे, जंगल नहीं बचेगा तो कैसे चलेगा। छत्तीसगढ़ में कम से कम यही सब है।


डिवीजन बेंच ने मामले में प्रधान मुख्य वन संरक्षक को 10 दिन के अंदर व्यक्तिगत शपथपत्र पर जवाब मांगा है। पूछा है कि वन्यजीवों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। केस की अगली सुनवाई 21 नवंबर को रखी गई है।

दरअसल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वन्य जीव के संरक्षण को लेकर लगी याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। जिसमें प्रदेश में हुई बाघ की मौत को हाईकोर्ट ने जनहित याचिका माना है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और एके प्रसाद की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। वन्यजीवों की मौत को लेकर CJ ने अहम टिप्पणी की। जिसमें कोर्ट ने वन्यजीवों की मौत और पर्यावरण की अनदेखी पर सख्त नाराजगी जाहिर की।

CJ बोले- छत्तीसगढ़ में दूसरी मौत

हाईकोर्ट ने बाघ की मौत को लेकर भी टिप्पणी की और कहा कि यह दूसरी मौत है। टाइगर हिंदुस्तान में जल्दी मिलता नहीं, यहां है तो संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं।

AG का जवाब- वन विभाग के अफसर कर रहे जांच

जवाब में महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत में कहा कि, मामले में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बाघ की मौत के बाद वन अफसर भी हरकत में आ गए हैं। वन विभाग के अफसर घटना स्थल पहुंचकर दो किलोमीटर के दायरे में रह रहे लोगों से पूछताछ करने में जुटे हैं।

पिछले 8 नवंबर 2024 को सरगुजा के कोरिया वन मंडल के पास खनखोपड़ नाला के किनारे बाघ का शव मिला। जिसे वन विभाग ने आधिकारिक तौर पर जहर खुरानी की घटना बताया है। जिसकी जांच जारी है।

डिवीजन बेंच ने शपथपत्र में मांगा जवाब

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने शपथ पत्र के माध्यम से कार्रवाई के बारे में पूछा, जिस पर शासन का पक्ष महाधिवक्ता ने रखा। जिस पर मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की डबल बेंच ने सरकार की तरफ से PCCF को नोटिस कर व्यक्तिगत शपथपत्र के माध्यम से जवाब मांगा है। जिसमें पूछा है वन्यजीवों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ? वहीं अगली सुनवाई 21 नवंबर को रखी गई है।

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