भिलाई: कंचन राव आत्महत्या मामले में अदालत का बड़ा फैसला, पति, सास समेत 5 अभियुक्तों को 10-10 साल की कड़ी कैद
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भिलाई/दुर्ग (छत्तीसगढ़): भिलाई-3/छावनी क्षेत्र के शांतिपारा (केम्प-01) में नवविवाहिता कंचन राव की फांसी लगाकर आत्महत्या करने के बहुचर्चित मामले में सत्र न्यायालय दुर्ग ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए नरमी बरतने से इनकार कर दिया और मृतका के पति समेत ससुराल पक्ष के सभी 5 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

विवाह के 18 माह बाद हुई थी घटना:

मामले के अनुसार, कंचन राव का विवाह फरवरी 2022 में पी. अमित राव के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही उसे बुलेट मोटरसाइकिल और जमीन/नकद की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। 28 अगस्त 2023 को कंचन ने ससुराल में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली थी।

न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा:

सत्र प्रकरण क्रमांक-131/2024 में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने सभी 5 अभियुक्तों—पी. अमित राव उर्फ बंटी, पी. महेश राव, पी. तारा राव, पी. अश्विन उर्फ लक्की तथा नम्रता राव उर्फ पूजा—को दोषी ठहराया:

 * धारा 304(बी) सहपठित 34 (दहेज मृत्यु): प्रत्येक अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹1,000 अर्थदंड। अर्थदंड न देने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।

 * धारा 498-ए सहपठित 34 (क्रूरता/प्रताड़ना): प्रत्येक अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹1,000 अर्थदंड। अर्थदंड न देने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास।

(अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों सजाएं एक साथ (Simultaneously) चलेंगी। सभी अभियुक्तों को सजा भुगतने हेतु सजा वारंट तैयार कर केंद्रीय कारागार, दुर्ग भेज दिया गया है।)

अदालत की सख्त टिप्पणी:

फैसले के दौरान उच्चतम न्यायालय के दृष्टांतों का हवाला देते हुए अदालत ने टिप्पणी की कि "अपराध की प्रकृति एवं अभियुक्तों द्वारा कारित कृत्य की गंभीरता को देखते हुए नरमी का रुख अपनाना विधि प्रावधानों के अनुकूल नहीं होगा। पर्याप्त दंड न देना विधि पर आमजन के विश्वास को कम करता है।"

इसके अलावा, जब्तशुदा बुलेट मोटरसाइकिल का सुपुर्दनामा निरस्त कर दिया गया है तथा फांसी में इस्तेमाल दुपट्टे को नष्ट करने और पेन ड्राइव अभिलेख को सुरक्षित रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।

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