भिलाई निगम ने लगातार तीसरी बार 8 तक बुलाया टेंडर
नेहरू नगर जिम उद्यान में चौपाटी खोलने में कोई भी एजेंसी व संस्था रुचि नहीं ले रही है। दो बार टेंडर फेल हो चुका है। अब नगर निगम ने तीसरी बार टेंडर जारी करते हुए 8 जून तक आवेदन मंगाया है। निगम प्रशासन की योजना नेशनल हाईवे के किनारे इस उद्यान को चौपाटी के रूप में विकसित कर यहां ठंडा व गर्म पेय पदार्थ, आईसकीम, चायनीज फूड, नार्थ व साउथ इंडियन डिश से लेकर मिलेट्स से बने छत्तीसगढ़ी व्यंजन उपलब्ध करवाने की है। यहां 5 स्टॉल होंगे, जिसमें एक व्यवसाय से एक ही स्टॉल होगा। अन्य व्यवसाय पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।
नगर निगम ने शहर में निवासरत युवाओं, महिला स्व-सहायता समूहों, पंजीकृत संस्थानों एवं अन्य आम नागरिकों को स्वयं का रोजगार शुरू करने का मौका देते हुए आवेदन मंगाया था। इसके लिए लोगों से पहले 6 अप्रैल तक आवेदन (रुचि की अभिव्यक्ति) मंगाया। फिर दूसरी बार मई में मौका दिया। अब तीसरी बार निविदा आमंत्रित की है। फिलहाल 5 वर्षों के लिए यहां स्टॉल लगाने की अनुमति होगी। इसके लिए महिला स्व-सहायता समूह को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी।
निगम के बताए नक्श के अनुसार बनाएंगे स्टॉल, तभी मिलेगी स्वीकृति
इच्छुक आवेदक जिम उद्यान के अंदर या बाहर जैसा भी निगम द्वारा तय किया जाएगा, स्वयं के व्यय से निगम की ओर से जारी नक्शा अनुसार 8 फुट x 10 फुट आकार के लोहे का अस्थाई स्टॉल और सामने ग्राहकों की बैठने के लिए अस्थायी रोड शेड बना सकेंगे। यह ध्यान रखा जाएगा की उद्यान में भ्रमण के लिए आने वाले नागरिकों को किसी भी प्रकार का अवरोध न हो। वाहनों की पार्किग कतारबद्ध हो यह अनुबंध कर्ता से सुनिश्चित करना होगा।
श्रम कानूनों का पालन करना अनिवार्य, नहीं तो कार्रवाई होगी
श्रम कानूनों का पूर्णतः पालन अनुबंध कर्ता एजेंसी को करना होगा। उनके कर्मकारों कर्मचारियों के प्रति निगम की कोई जवाबदारी व दायित्व नहीं होगा। लेबर एक्ट श्रम कानून का पालन व जवाबदारी अनुबंध कर्ता एजेंसी की होगी। कचरा निपटान के लिए स्टॉल के आसपास सुखा-गीला कचरा के लिए निर्धारित अनुसार व्यवस्था करनी होगी। कचरा निगम द्वारा उठाया जाएगा जिसका नियमानुसार भुगतान एजेंसी स्वयं रहेगी। निगम द्वारा गाइडलाइन तय की गई है।
निगम तय करेगा खाद्य सामग्रियों की कीमत
निगम की ओर से निर्धारित खाद्य सामग्रियों ही चौपाटी में बेची जा सकेंगी। एजेंसी को विक्रय किए जाने वाले खाद्य पदार्थों का प्रति आयटम का दर देना होगा। स्वीकृत आयटम से भिन्न आयटम विक्रय करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई से दर / आयटम की स्वीकृति जरूरी होगी। इसके उपरांत हो विक्रय किया जा सकेगा।

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