आवासीय एवं गैर आवासीय व भू-उपयोग परिवर्तन किये गये अनधिकृत विकास के प्रकरणों का किया जाना है निराकरण  - अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु दी गई आवश्यक जानकारी
त्वरित खबरे :

राजनांदगांव 14 अक्टूबर 2022।

 कलेक्टर डोमन सिंह के निर्देशानुसार सर्व साधारण की जानकारी हेतु छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम /नियम 2022 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना हैं। कलेक्टर एवं जिला नियमितिकरण समिति के अध्यक्ष सिंह के आदेशानुसार 7 अक्टूबर 2022 को नगरीय निकाय के सभा कक्ष में डोंगरगांव व डोंगरगढ़ निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में नगरीय निकाय क्षेत्र की सीमा में नियमितिकरण प्रावधानों का क्रियान्वयन की जानकारी नगरीय निकाय के अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी व पंजीकृत इंजीनियर की उपस्थिति में पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुतिकरण कर जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश में यह नियम 14 जुलाई 2022 से प्रभावशील किया गया है। जिसकी आवेदन की अंतिम तिथि 14 जुलाई 2023 तक है।  उक्त अधिनियम, नियमों के प्रावधानों के अनुसार आवासीय एवं गैर आवासीय व भू-उपयोग परिवर्तन किये गये अनधिकृत विकास के प्रकरणों का निराकरण किया जाना हैें। अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु आवेदन का प्रारूप-एक, चेक लिस्ट व शपथ पत्र के संबंध में जानकारी दी गयी। । आवेदन दो स्थानों में से पृथक-पृथक स्वीकार्य किये जाएगें। नगरीय निकाय की सीमा में - कार्यालय नगरीय निकाय डोंगरगांव व डोंगरगढ़ और नगरीय निकाय सीमा के बाहर किंतु निवेश क्षेत्र के अंदर - कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश राजनांदगांव में आवेदन लिए जाएंगे।

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