नाबालिग से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा गया
डोंगरगढ़ पुलिस की कार्रवाई, पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज
डोंगरगढ़। नाबालिग बालिका के साथ कथित छेड़छाड़, अश्लील गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में डोंगरगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने थाना डोंगरगढ़ में लिखित शिकायत दर्ज कराई कि 4 नवंबर 2026 को तबीयत खराब होने के कारण वह सामुदायिक भवन से अस्पताल की ओर जा रही थी। इसी दौरान राका के बजरंग चौक के पास आरोपी राजकुमार उर्फ पप्पू गोड़ (31 वर्ष), निवासी राका ने उसे अकेले देखकर अश्लील बातें कीं और मोबाइल नंबर मांगा। आरोपी की हरकतों से भयभीत होकर पीड़िता वहां से वापस लौट आई।
कुछ समय बाद जब पीड़िता अपनी मां के साथ अस्पताल जाने के लिए निकली, तभी आरोपी वहां पहुंचा और कथित तौर पर उसका हाथ पकड़कर मरोड़ने लगा। बेटी के साथ हो रही हरकत देखकर मां ने उसका हाथ छुड़ाया, जिसके बाद आरोपी ने अश्लील गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी राजकुमार उर्फ पप्पू गोड़ के विरुद्ध अपराध क्रमांक 650/2026 के तहत धारा 296, 351(3), 74 भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं धारा 8 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के दिशा-निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी डोंगरगढ़ श्री केशरी नंदन नायक के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी श्री रामेश्वर प्रसाद देशमुख ने पुलिस टीम के साथ आरोपी की पतासाजी कर उसे हिरासत में लिया।
पुलिस के अनुसार, पूछताछ एवं विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
डोंगरगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं एवं नाबालिगों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को गंभीरता से लेते हुए ऐसे मामलों में वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।