विवेक अग्निहोत्री और अन्य के खिलाफ की कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट ने
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20 सितंबर 2022

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री, वैज्ञानिक आनंद रंगनाथन और 2 निजी समाचारपत्रों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई किया है. ऐसा इस लिए क्योंकि 2018 अवमानना के मामले में उनकी ओर से कोई पेश नहीं हुआ था.


इस सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने कहा कि नोटिस जारी करने के बावजूद तीनों में से कोई भी अदालत के समक्ष पेश नहीं हुआ था. जिसके बाद अदालत सुनवाई के साथ आगे बढ़ा और इसे 16 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. यह मामला उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस मुरलीधर के खिलाफ उनकी टिप्पणी के संबंध में है, जिन्होंने 2018 में भीम कोरेगांव मामले में अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा के हाउस अरेस्ट ऑर्डर और ट्रांजिट रिमांड को रद्द कर दिया था.

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