*पत्नि पर चाकु से हमला करने वाला आरोपी पति गिरफ्तार*
*पूर्व मे पत्नि से हो चुका था सामाजिक रूप से तालाक*
*तलाक की बात से नाराज था पति*
आरोपी के विरूध धारा 296,351(2),109 बीएनएस के तहत कार्यवाही कर भेजा गया रिमाण्ड पर
आरोपी:- नेहरू टेकाम पिता गणेशराम, उम्र 35 साल, निवासी ग्राम बहूरनभेड़ी , थाना अंबागढ़ चौकी , जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी (छ0ग0)
थाना डोंगरगांव - दिनांक 13.08.2025 को ठगिया मंडावी पति चुरावन मंडावी, उम्र 35 साल, पता बरेठटोला थाना छुरिया, जिला राजनांदगांव(छ0ग0) द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि, लकेश्वरी टेकाम रिश्ते में ननंद है जिसकी शादी नेहरू टेकाम, निवासी बहुरनभेड़ी के साथ हुआ था। पति नेहरू टेकाम द्वारा मारपीट करने से तलाक लेकर वर्ष 2024 से मायके मे रह रही थी। दिनांक 12.08.2025 को ग्राम अरसीटोला मे आदिवासी सम्मेलन का कार्यक्रम था जिसके कारण मैं और मेरी ननंद लकेश्वरी टेकाम भी गये थे। कार्यक्रम खत्म होने के समय लगभग शाम 06.30 बजे ग्राम अरसीटोला प्राइमरी स्कूल के पास गांव के और महिलाये सभी खड़े थे उसी समय नेहरू टेकाम अपने हाथ मे चाकू लेकर आया और लकेश्वरी टेकाम को तुम मुझे तलाक दिये हो आज तुमको जान से खत्म कर दूंगा कहते हुए मां बहन की गंदी गंदी गाली देकर लकेश्वरी टेकाम को पकड़ने लगा तब लकेश्वरी टेकाम भागने की कोशिश की उसे पकड़ कर जमीन मे गिराकर जान से मारने की नियत से लकेश्वरी टेकाम को 5-6 बार जगह जगह चाकू से वार करने लगा, जिसे बड़ी मुश्किल से हमलोग और वंहा पर उपस्थित लोग छुड़ाये है तब नेहरू टेकाम छोड़कर भागा नही तो आज लकेश्वरी टेकाम को जान से खत्म कर दिया होता नेहरू टेकाम के चाकू से मारने पर लकेश्वरी के दाहिने पैर, बाये कलाई, बायें पस्ली एवं बायें जांघ एवं गले मे चोट लगा है कि, रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 253/2025 धारा दृ 296,351(2),109 ठछै का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी डोगरगांव जितेन्द्र वर्मा ,उप निरी0 विरेन्द्र कुमार मनहर ,आर0 धमेन्द्र मांडले की भूमिका सराहनिय रही ।

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