ग्राम पंचायत का गठन  के संबंध में  दावा आपत्ति 21 अक्टूबर तक दे सकते है...
त्वरित ख़बरें -सत्यभामा दुर्गा रिपोर्टिंग

बेमेतरा- छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 03/धारा 129 ख (1) के प्रावधानों के अधीन के तहत कलेक्टर बेमेतरा श्री रणबीर शर्मा ने जिले के साजा विकासखंड की ग्राम पंचायत अमलीडीह के अन्तर्गत आने वाले गांव अमलीडीह और पड़की टोला जिनकी जनसंख्या क्रमश: 594 और 433 कुल जनसंख्या 1027 है, पटवारी हलका 12 है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत कंदई के ग्राम कंदई, टुरा सेमरिया,और बेरिया जिनकी जनसंख्या क्रमश: 481,410 एवं 312 कुल जनसंख्या 1203 है। जिनका हल्का पटवारी क्रमांक 15 है।उल्लेखित नाम से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ’ग्राम’ के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस स्थापित ग्राम में अधिनियम की धारा 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन किया जायेगा। इस प्रकार गठित ग्राम पंचायतों को अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत वर्णित अधिनियम के प्रयोजन के लिये आवश्यक अन्य समस्त शक्तियाँ प्राप्त होगी।जो कोई प्रभावित व्यक्ति इस अधिसूचना के संबंध में अपने पक्ष समर्थन या सुझाव के लिए दावे आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता है, तो इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक 14.10.2024 से 21.10.2024 तक कार्यालयीन समय में अपना दावा आपत्ति या सुझाव लिखित में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग साजा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अंतिम तिथि 21.10.2024 एवं समय अपरान्ह 05ः30 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले दावे आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त दावा आपत्तियों पर सुनवाई 23.10.2024 से 24.10.2024 तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग साजा द्वारा की जाएगी, जिस पर कलेक्टर द्वारा अंतिम विनिश्चय किया जायेगा।


YOUR REACTION?

Facebook Conversations