भिलाई कोर्ट का आदेश न मानने व वाहन चोरी की रिपोर्ट न लिखने के कारण तीन पुलिस कर्मियों पर एस पी दुर्ग जितेन्द्र शुक्ला ने करवाई की है.इनमे दो ए एस आई और एक महिला आरक्षक शामिल है. एस पी ने कोर्ट के निर्देशों का पालन न करने के लिये एक ए एस आई संजय कुमार शाहू को सस्बेंड कर दिया. वही वाहन चोरी के मामले में रिपोर्ट नहीं लखने पर एक ए एस आई सुभाष चंद्र बोरकर और केस डायरी समय पर नहीं पहुचने पर महिला आरक्षक नूतन शाहू को लाइन अटैचकर दिया गया है.
दुर्ग एस पी जितेंद्र शुक्ल ने दुर्ग पुलिस के स्टाफ को नेर्देशित किया था.की उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की ओर से प्राप्त आदेश या निर्देश का अच्छी तरह से अवलोकन कर एस पी को उससे अवगत कराना है. पुलिस अधीक्षक कार्यालय दुर्ग में पदस्थ ए एसआई संजय कुमार शाहू ने हाइकोर्ट के आदेश को एस पी के सज्ञान में लाए बिना थाना प्रभारी को कारवाही के लिए भेज दिया. हाइकोर्ट ने रंजीत कंडरा उर्फ सोमनाथ की द्वारा दायर याचिका के संबंध में 26 अप्रैल 2024 को दिशा निर्देश दिए थे .एस पी ने इसे लापरवाही माना और उसे सस्बेंड कर दिया है. इसी तरह परानी भिलाई थाने में पदस्थ ए एस आई सुभाष चंद्र बोरकर ने 10 मई को अपनी मोटर सायकिल चोरी की रिपोर्ट लिखाने थाने पहुचे. बजरंग पारा वसुंधरा नगर भिलाई निवासी आकाश सिंह से दुव्यर्वहार किया और उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी. इसके अलावा महिला थाने में पदस्थ महिला प्रधान आरक्षक नूतन साहू दहेज के प्रकरण के एक मामले के विवेचना कर रही थी.10 मई को प्रकरण की केस डायरी दुर्ग न्यायालय द्वारा मांगी गयी थी.इसके बाद भी महिला प्रधान आरक्षक ने केस डायरी न्यायालय में पेश नहीं की.इतना ही नहीं वो न्यायालय गयी और न्यायालय परिसर में ही आरोपी के अधिवक्ता के साथ दुव्यर्वहार करने लगी.उक्त दोनों मामलो में एस पी ने कारवाही करते हुए दोनों को लाइन अटैच कर दिया.
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