राहुल ओझा डोंगरगढ़ ब्यूरो प्रमुख रिपोर्टिंग :- आरोपी के कब्जे से 15 पौव्वा देशी प्लेन शराब मात्रा 2.700 बल्क लीटर कीमती 1200/ रूपये एवं 10 पौव्वा गोल्डन गोवा शराब मात्रा 1.800 बल्क लीटर रकम 1200/ रूपये कुल शराब 4.500 बल्क लीटर कुल कीमती जुमला 2400/रूपये जप्त किया गया। धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही | आरोपी - लोकेश कुमार साहू पिता रामखिलावन साहू उम्र 33 साल ग्राम कसारी पुलिस चौकी मोहारा थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव (छ0ग0)
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मोहित गर्ग के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ आशीष कुंजाम के मार्ग दर्शन में अवैध शराब परिवहन एवं बिक्री करने वालो पर पुलिस चौकी मोहारा द्वारा कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 18/06/2025 को पेट्रोलिंग दौरान मुखबीर से सुचना प्राप्त हुआ कि ग्राम कसारी निवासी लोकेश कुमार साहू अपने किराना दुकान में अवैध शराब ,बिक्री करने के लिए रखा है कि सूचना पर गवाहों को धारा 179 बीएनएसएस की नोटिस देकर मुखबीर सूचना से अवगत कराकर मौके पर पहुंच रैड कार्रवाई करने पर लोकेश कुमार साहू के किराना दुकान में उसके कब्जे से एक पीला रंग के प्लास्टिक के बोरी में रखे 15 पौवा देशी प्लेन शराब 2.700 बल्क लीटर किमती 1200/ रुपए तथा 10 पौवा गोल्डन गोवा शराब 1.800 बल्क लीटर कीमती 1200/ रूपये कुल शराब 4.500 बल्क लीटर जुमला 2400/रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध 34(1) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी निरी. ढाल सिंह साहू, प्र.आर. 214 महादेव साहू आर. 1431,1234,1955 की भूमिका सराहनीय रहा है।

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