पाटन विकासखंड के ग्राम पंचायत महकाखुर्द स्थित प्रिज्म स्कूल के संचालक द्वारा गांव की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा की शिकायत पर भिलाई-3 तहसील कार्यालय से कार्रवाई की गई है। तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण हटाने स्कूल को आदेश दिया गया है।
सेलूद -: पाटन विकासखंड के ग्राम पंचायत महकाखुर्द स्थित प्रिज्म स्कूल के संचालक द्वारा गांव की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा की शिकायत पर भिलाई-3 तहसील कार्यालय से कार्रवाई की गई है। तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण हटाने स्कूल को आदेश दिया गया है।
महकाखुर्द स्थित प्रिज्म स्कूल द्वारा अतिक्रमण की शिकायत ग्रामीणों ने भिलाई-3 तहसील कार्यालय में करते हुए इसे हटाए जाने के मांग की थी। इस पर तहसील कार्यालय से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया है। इस पर ग्रामीणों में हर्ष का माहौल बना हुआ है। बता दें कि महकाखुर्द में विगत दस वर्षों से प्रिज्म स्कूल का संचालन हो रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा स्कूल के सामने स्थित सरकारी जगह पर जिम व सार्वजनिक पार्क हेतु चिन्हांकित किया गया था। ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि संस्था के संचालक द्वारा उक्त जमीन पर सीसी रोड निर्माण किया गया है, जिसकी जानकारी पंचायत प्रतिनिधियों को नहीं दी थी। ग्रामीणों द्वारा पटवारी प्रतिवेदन देकर जमीन की जांच किए जाने की मांग की थी। जांच के बाद संस्था द्वारा अतिक्रमण किया जाना पाया गया। साथ ही जिस स्थान पर सांसद निधि से ओपन जिम का निर्माण किया गया था उस स्थान पर संस्था द्वारा पौधारोपण व पार्क निर्माण शासन की अनुमति के बिना करना पाया गया। जांच के बाद तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने का आदेश पंचायत प्रतिनिधियों को दिया गया है।
चंद्रशेखर मंडई नायब तहसीलदार भिलाई -3 ने कहा कि ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर जांच कराई गई जिसमें संस्था द्वारा अतिक्रमण पाया गया। इसे हटाए जाने का आदेश दिया गया है।

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