निर्माण कार्य अधुरा छोडने पर मे. देवांशी क्रियेशन एवं मे. अली सप्लायर को आयुक्त ने थमाई नोटिस
त्वरित खबरे :

राजनांदगांव 9 सितम्बर2022। 

वार्ड नं. 13 गौरी नगर के गली नं. 05 में अधुरे नाली निर्माण करने पर मे. देवांशी क्रियेशन को एवं वार्ड नं. 26 में अधुरा पी.सी.सी. रोड निर्माण करने पर मे. अली सप्लायर को तीन दिवस के भीतर कार्य प्रारंभ करने निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने नोटिस जारी किया है।

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि मे. देवांशी क्रियेशन को वार्ड नं. 13 गौरीनगर में 10.00 लाख रूपये की लागत से रोड एवं नाली निर्माण करने कार्यादेश दिया गया था, कार्यादेश अनुसार 6 माह में कार्य पूर्ण करना था समयावधी में कार्य प्रारंभ नहीं करने पर विभाग द्वारा इन्हें नोटिस जारी किया गया। नोटिस उपरांत गौरी नगर गली नं. 05 में नाली निर्माण प्रारंभ कर कार्य को रोक दिया गया जिससे वार्डवासी आक्रोषित हो गये, जानकारी प्राप्त होने पर तीन दिवस के भीतर शेष कार्य प्रारंभ करने विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया।

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि इसी प्रकार मे. अली सप्लायर को वार्ड नं. 26 में 5.00 लाख रूपये की लागत से पी.सी.सी. रोड निर्माण करने कार्यादेश जारी किया गया था, कार्यादेश अनुसार 4 माह में कार्य पूर्ण करना था, समयावधी में कार्य प्रारंभ नही करने पर विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया, नोटिस उपरांत उक्त वार्ड में रोड निर्माण करने खोदाई कर मलमा स्थल पर ही छोडकर कार्य बंद कर दिया गया। कई बार मौखिक रूप से निर्देशित करने पर भी कार्य प्रांरभ करने की बात की गयी, परंतु कार्य प्रारंभ नही किया गया। खोदाई कर छोडने के कारण आस पास के लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी, जिसपर इन्हें तीन दिवस की भीतर कार्य प्रारंभ करने नोटिस जारी किया गया।  

छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत प्रत्यायोजित अधिकार अंतर्गत समय सीमा में कार्य के सुचारू संपादन के लिये आयुक्त ने किया सेल का गठन.

YOUR REACTION?

Facebook Conversations