मोर मकान मोर आस योजनांतर्गत आवास का लाभ लेने 18 अगस्त तक निगम में दावा आपत्ति...
त्वरित ख़बरें - सत्यभामा दुर्गा रिपोर्टिंग

राजनांदगांव। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने नगर निगम राजनांदगांव द्वारा रेवाडीह, पेन्डीª, लखोली, मोहारा आदि क्षेत्रों में आवास का निर्माण किया गया है, जहॉ पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार आवास आबंटित किया जा रहा है, इन्ही आवासों में मोर मकान मोर आस योजनांतर्गत निकाय क्षेत्र मेें निवासरत आवासहीन परिवार जो वर्षो से किरायेदार के रूप में निवास करते हुये अपने स्वयं के आवास का सपना देख रहे है, ऐसे परिवारो के लिये शासन की संवेदनशील पहल जिसके तहत आवास निर्माण में शासन की जितनी राशि व्यय हुयी है मात्र उस आवास के लागत मूल्य पर ही स्वच्छ सुंदर वातवरण में आवास उपलब्ध कराया जा रहा है।आवास आबंटन के संबंध में निगम आयुक्त  अतुल विश्वकर्मा ने बताया कि आवास आबंटन हेतु शासन नियमों के तहत प्रक्रिया दावा-आपत्ति जारी की जा रही है। योजना अंतर्गत दिनांक 28 जुलाई 2025 तक कार्यालय मे प्राप्त आवेदनों की खतौनी (आवेदनों का परीक्षण) करने के उपरांत पात्र-अपात्र आवेदनों की सूची नगर निगम के सूचना पटल पर जनसाधारण के अवलोकन हेतु प्रकाशित की गई है। उन्होेंने बताया कि पूर्व में प्राप्त आवेदन 1196 जिसमें से 720 पात्र एवं 476 अपात्र आवेदक है, इसके अलावा 95 नए आवेदन प्राप्त हुए है। सूची में 41 पात्र आवेदन एवं 54 अपात्र आवेदन की सूची नाम के साथ जारी की गई है, सूची के लिये दवा आपत्ति आमंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रकाशित पात्र एवं अपात्र आवेदकों पर जनसाधारण को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो उसे प्रमाणिक दस्तावेजो के साथ निर्धारित तिथि मे आवेदक के नाम से आपति दर्ज कर आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है एवं ऐसे आवेदक जिनका आवेदन किसी कारणवश दस्तावेजों कि अनुपलब्धता के कारण नाम अपात्र की सूची में दर्ज हो ऐसे आवेदक सूची में दर्शाय गए आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन आयुक्त नगर पालिक निगम के नाम आवेदन लिखकर कार्यालय में जमा कर सकते है। तदउपरांत दस्तावेजों के परीक्षण करने पर उन आवेदनों को पात्र करने की कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मे जारी दावा-आपत्ति मे भी अपात्र आवेदक दस्तावेज संलग्न कर पात्रता अनूरुप योजना से लाभान्वित हो सकते है।आयुक्त विश्वकर्मा ने बताया कि प्रकाशित सूची में किसी भी आवेदक के नाम पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो पात्र आवेदको के लिये दिनांक 18 अगस्त 2025 सोमवार शाम 5ः00 बजे तक संबंधित के विरुद्ध दावा आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें समय अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की की दवा आपत्ति मान्य नहीं की जाएगी उक्त दवा आपत्ति के संबंध में किसी प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो या उक्त संबंध में किसी को कोई सहायता चाहिए तो वे नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यालय कक्ष क्रमांक 19 में कार्यालयीन समय अवधि में संपर्क कर अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार लाटरी के माध्यम से आवास आबंटन किया जावेगा।

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