दुर्ग 14 मई 2022
राशन दुकानों से कालाबाजारी रोकने के लिए खाद्य संचालनालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत दुकानदारों को अब 10 तरह के रजिस्टर रखने होंगे। नए आदेश के अनुसार अब सभी राशन दुकानदारों को अपनी दुकानों में स्टॉक, वितरण, राशन कार्ड, शिकायत, सुझाव, घोषणा पत्र, डिलीवरी ऑर्डर, चालान और निगरानी समिति की बैठक में लिए गए फैसलों का रजिस्टर के साथ ही कैश बुक रखना अनिवार्य होगा।
खाद्य विभाग के अफसरों के मुताबिक आमतौर पर राशन दुकानों में कई अयोग्य लोगों को राशन वितरण दिया जा रहा था। इसके चलते पात्र लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा प्रत्येक माह कई ऐसे हितग्राही भी रहते हैं, जो राशन लेने नहीं पहुंचते हैं। राशन लेने नहीं पहुंचने वाले लोगों के बारे में भी स्टॉक की जानकारी नहीं हो पा रही थी।
अब राशन दुकान में 10 तरह के रजिस्टर होंगे
10 रजिस्टरों में दुकान के सभी स्टॉक की जानकारी मेंटेन करनी होगी। जो दुकानदार इन रजिस्टरों को मेंटेन नहीं करेंगे, उन पर कार्रवाई होगी। संबंधित क्षेत्रों के खाद्य निरीक्षकों को हर दुकान में जाकर देखना होगा कि नई गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं। यानी दुकान से बांटने वाले राशन का हर तरीके से हिसाब देना होगा। आदेश का पालन नहीं करने पर दुकान निलंबित कर दी जाएगी।
Facebook Conversations