इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरजातीय विवाह करने वाली लड़की पर कथित रूप से हमला करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश
त्वरित खबरे - अंतरजातीय विवाह करने वाली लड़की की पिटाई पर HC सख्‍त, पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरजातीय विवाह करने वाली लड़की पर कथित रूप से हमला करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने एसएसपी वाराणसी से कहा है कि वह मामले की जांच कर दोषी पाए जाने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने कविता गुप्ता की ओर से दाखिल बंदीप्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताई। टिप्पणी की है कि रक्षक कहे जाने वाले पुलिसकर्मी इस मामले में हमलावर हो गए। कोर्ट ने कहा कि कहा कि पुलिस की यह हरकत अस्वीकार्य है। याचिका में लड़की के पति ने आरोप लगाया है कि लड़की अपने भाइयों की अवैध हिरासत में है। दोनों 29 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित हुए। लड़की ने बताया कि वह बीएचयू की पीजी छात्रा है। महेश कुमार विश्वकर्मा से प्रेम होने के बाद दोनों ने 30 अप्रैल 2021 को शादी कर ली। लड़की ने बताया कि उसके भाई इस शादी के खिलाफ हैं। 

हालांकि, कोर्ट में भाइयों ने आरोपों से इंकार किया। याची की ओर से कहा गया कि 26 अप्रैल 2021 को उनके साथ पुलिस चौकी खजुरी थाना मिर्जा मुराद थाना प्रभारी अभिषेक कुमार ने बेरहमी से मारपीट की थी और उनके साथ दो महिला आरक्षक भी थीं।

YOUR REACTION?

Facebook Conversations