दुर्ग, जिले के थाना नंदिनी नगर क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम मुरमुंदा स्थित मुस्कान होटल के सामने गली में एक युवक अवैध रूप से देशी शराब रखकर बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश कर रहा है। सूचना मिलते ही थाना नंदिनी नगर पुलिस सक्रिय हो गई और तत्काल एक विशेष टीम गठित कर मौके के लिए रवाना हुई। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर संदेही युवक को पकड़ लिया और उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में युवक ने अपना नाम भुनेश कुमार गायकवाड, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम मुरमुंदा थाना नंदिनी नगर जिला दुर्ग बताया।
पुलिस द्वारा युवक की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 35 पौवा देशी मदिरा शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3,500 रुपये बताई गई है। आरोपी शराब को अवैध रूप से बेचने की तैयारी में था और आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से इस कारोबार में शामिल था। पुलिस ने मौके पर ही शराब जप्त कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। मामले में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 148/2026 के तहत धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार अवैध शराब की बिक्री समाज के लिए गंभीर समस्या बनती जा रही है। गांव और कस्बों में इस तरह की गतिविधियां युवाओं को नशे की ओर धकेल रही हैं, जिससे अपराध और सामाजिक अव्यवस्था बढ़ने की आशंका रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए दुर्ग पुलिस लगातार अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चला रही है। पुलिस का कहना है कि जिले में किसी भी हालत में गैरकानूनी शराब बिक्री को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
इस कार्रवाई में थाना नंदिनी नगर पुलिस टीम के अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को रंगे हाथों पकड़कर बड़ी मात्रा में शराब जप्त की। पुलिस विभाग ने टीम की सतर्कता और तत्परता की सराहना की है।
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उनके आसपास कहीं अवैध शराब बिक्री या अन्य गैरकानूनी गतिविधियां संचालित हो रही हों, तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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