दुर्ग। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दुर्ग ने भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों के प्रवेश को लेकर संशोधित आदेश जारी किया है। इसके तहत दुर्ग शहर के 9 प्रमुख मार्गों और भिलाई के नंदिनी रोड पर सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह व्यवस्था 16 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी।
पहले दुर्ग शहर के निर्धारित 9 मार्गों पर दोपहर 12 से 2 बजे तक भारी वाहनों को आवागमन की छूट दी जाती थी। अब इस छूट को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।
दुर्ग के इन 9 मार्गों पर रहेगा प्रतिबंध:
पुलगांव चौक से पोटिया रोड।
पुलगांव चौक से गंजपारा चौक की ओर।
गुरुद्वारा चौक से बटालियन रोड।
धमधा नाका रेलवे ओवरब्रिज से ग्रीन चौक की ओर।
पुष्पक नगर से कातुलबोर्ड रोड।
ग्राम बघेरा से गंजपारा दुर्ग की ओर।
32 बंगला (बायपास ब्रिज) से दुर्ग की ओर।
ठगड़ा बांध से दुर्ग शहर की ओर।
धनौरा बायपास से महाराजा चौक की ओर।
नंदिनी रोड पर भी बढ़ा प्रतिबंध का समय
भिलाई में पावर हाउस चौक से छावनी चौक तक भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों का प्रवेश सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। पहले यह प्रतिबंध रात 9 बजे तक था।
इन वाहनों को मिलेगी छूट
एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, एलपीजी सिलेंडर परिवहन, उचित मूल्य दुकानों के खाद्यान्न वितरण, कस्टम मिलिंग, दूध, सब्जी, फल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों को प्रतिबंध से छूट रहेगी।
यातायात पुलिस ने वाहन चालकों और परिवहनकर्ताओं से संशोधित आदेश का पालन करने की अपील की है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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