आयकर का निर्धारण करने के बाद निर्धारित आयकर राशि से अधिक राशि की मांग कर धोखाधड़ी करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री चंद लेखवानी के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर मोहन नगर थाना पुलिस ने धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है शहर के व्यापारी आवेदक रामचंद्र गोदवानी के व्यापार का आयकर निर्धारण कर लेने के बाद आवेदक श्री चंद लेखवानी ने 1,65,160 की अतिरिक्त रकम सुनियोजित तरीके से चल पूर्वक धोखाधड़ी करते हुए ले ली थी इस पर आवेदक ने अपने अधिवक्ता उज्जवल पचकौडे के माध्यम से न्यायालय में आवेदन लगाया था जिसमें अधिवक्ता द्वारा पैरवी की गई थी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंकित गुप्ता की कोर्ट ने मोहन नगर थाना प्रभारी को आदेश दिया कि अनावेदक के खिलाफ अपराध दर्ज करें अधिवक्ता उज्जवल पचकौडे ने बताया कि आवेदक रामचंद्र गोदवानी निवासी सिंधी कॉलोनी स्टेशन रोड दुर्ग से अनावेदक श्री चंद लेखवानी निवासी निवासी आपडी मंदिर कंवर नगर दुर्ग द्वारा आयकर रिटर्न करने के लिए 5,36,160 रुपए प्राप्त कर लिया गया था इसके बाद अनावेदक द्वारा 390000 आयकर विभाग में भुगतान कर अतिरिक्त रकम 14,61, 160 रुपए छल पूर्वक अपने पास रख लिया गया था आवेदक का क्रेशर का कारोबार है और वह व्यापार के संबंध में आयकर जमा करने को लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट अनावेदक से संपर्क किया था | अनावेदक द्वारा आवेदक को आयकर विवर्णिका संबंधित दस्तावेज तैयार किए गए थे जिसमें अनावेदक द्वारा शासन को देने टैक्स 5, 36, 160 रुपए भरने बताया और कहा कि यदि रकम नहीं देते हैं तो हथकड़ी लग जाएगी उन्हें जेल और सजा भी हो सकती है अनावेदक ने दस्तावेज तैयार करते हुए स्वयं अपने पास रकम जमा करने की बात कही रकम देने के बाद जब आवेदक ने व्यापार के संबंध में तैयार की गई आयकर विवर्णिका की फोटो कॉपी व अदा किए गए टैक्स पावती की मांग की तो अनावेदक ने आवेदक को अपमानित कर भगा दिया था |
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