छावनी थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री पर 34(2) आबकारी एक्ट की गई कार्यवाही...
त्वरित खबरें - निशा विश्वास प्रमुख रिपोर्टिंग

 दुर्ग  :-  थाना छावनी आरोपी मोहम्मद राहीम उर्फ राहीन पिता सगीर अहमद उम्र 20 साल साकिन खुर्सीपार सेक्टर 11 सडक 33 क्वाटर नंबर 3/ई भिलाई थाना खुर्सीपार जिला दुर्ग छ.ग. के कब्जे से 70 पौवा शोले देशी मसाला शराब कीमती 7000 रूपये एवं एक्टिवा वाहन क्रमांक सीजी 07 सी.डबलू- 9299 कीमती 80.000 रूपये जुमला dherh 87]000 :Ik;s को छावनी पुलिस द्वारा बरामद की गई । श्रीमान् पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के द्वारा अवैध नशा के विरूद्ध कार्यवाही हेतु सभी थाना प्रभारियो को निर्देशित किया गया है जिसमे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुखनंदन सिंह राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक छावनी हरिश पाटिल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी छावनी उप पुलिस अधीक्षक नवी मोनिका पाण्डेय के नेतृत्व में छावनी पुलिस के द्वारा क्षेत्र मे दिनांक 01/07/2025 को मुखबिर सूचना मिली नूरी बुक डिपो के पास जी.ई रोड पावर हाउस भिलाई मे मोहम्मद राहीम नामक व्यक्ति के द्वारा शराब परिवहन की सूचना मिलने पर उक्त स्थान पर घेरा बंदी कर रेड कार्यवाही कर कब्जे से दो बोरी एक्टिवा में रखे 70 पौवा शोले देशी मसाला शराब कीमती 7000 रूपये एवं एक्टिवा वाहन क्रमांक सीजी 07 सी.डबलू- 9299 कीमती 80.000 रूपये जुमला कीमती 87]000  रूपये जप्त की गई । आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के पाये जानेसे अपराध क्रमांक 352/25 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय दुर्ग मे न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। जिसमे प्रआर 1649 उमेश गंगराले, प्रआर 572 जनक दास वैष्णव, आरक्षक 1568 आकाश तिवारी, आरक्षक 178  महताब,  वाहन चालक आरक्षक 1298 धमेन्द्र सिंह की कार्य सराहनीय भूमिका रही ।

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