31 जुलाई तक सम्पत्तिकर का भुगतान कर 6.25 प्रतिशत छुट का लाभ लेने करदाताओं से आयुक्त ने की अपील
त्वरित ख़बरें - दीपमाला शेट्टी रिपोर्टिंग

राजनांदगांव 03 जुलाई। नगर निगम द्वारा राजस्व करों की वसूली के लिये सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है। सहायक राजस्व निरीक्षक एवं राजस्व उप निरीक्षक घर घर जाकर सम्पत्तिकर, समेकितकर व जलकर की वसूली कर रहे है, साथ ही निगम के राजस्व कार्यालय में भी करों का भुगतान लिया जा रहा है। करदाताओं की सुविधा के लिये चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के सम्पत्तिकर का एकमुश्त भुगतान करने पर नियमानुसार छुट का लाभ दिया जा रहा है।  इसी कडी में 31 जुलाई 2024 तक सम्पत्तिकर का भुगतान करने पर 6.25 प्रतिशत की छुट दी जावेगी।

इस संबंध में निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता ने बताया कि छ.ग.नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 137(1) के अधीन नियत तारीख के पूर्व चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में सम्पत्तिकर का एकमुश्त भुगतान करने पर छुट का लाभ दिया जा रहा है। उन्होने बताया कि 1 अपै्रल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक सम्पत्तिकर का भुगतान करने पर 6.25 प्रतिशत की छुट दी जा रही है। इसी प्रकार 1 अगस्त 2024 से 30 दिसम्बर 2024 तक भुगतान करने पर 4 प्रतिशत की छुट दी जावेगी। 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक 0 प्रतिशत छुट दी जायेगी।

आयुक्त गुप्ता ने कहा कि जिन करदाताओं के द्वारा सम्पत्तिकर का भुगतान किया जा रहा है, उन्हें नियमानुसार छुट दी जा रही है। उन्होनंे कहा कि कुछ करदाता जिन्होंने लम्बे समय से अपने बकाया कर सम्पत्तिकर, समेकितकर, जलकर व दुकान किराया का भुगतान नहीं कर रहे है, उन्हें नोटिस दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राजस्व अमला निगम के राजस्व कार्यालय के अलावा घर घर जाकर करदाताओं से करो का भुगतान करने अपील कर रहे है और उनका बकाया कर ले रहे है, इस माह 31 जुलाई तक सम्पत्तिकर का भुगतान करने पर 6.25 प्रतिशत की छुट दी जावेगी। उन्होंने नागरिकों से सम्पत्तिकर का भुगतान कर छुट का लाभ लेकर नगर विकास में सहयोग करने की अपील की है।

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