बजट सत्र के दौरान विधानसभा भवन और आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 लागू, भोपाल पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश

त्वरित खबरे :

27 फरवरी 2023

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से 27 मार्च तक संचालित होना है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से विधानसभा भवन और उसके आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस संबंध में भोपाल पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी कर दिया है।

एमपी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान परिसर के बाहर राजनीतिक दल या संगठनों की ओर से धरना-प्रदर्शन, जुलूस और घेराव की संभावना को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। आदेश में कहा गया कि विधानसभा भवन और आसपास के क्षेत्रों में विधि व्यवस्था को देखते हुए 27 फरवरी से 27 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र, लाठी डण्डा, भाला, पत्थर, चाकू, अन्य धारदार हथियार, प्रदर्शन, धरना, घेराव आदि प्रतिबंधित रहेगा।