रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में मतदान की तैयारी कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, कटवाने और त्रुटियों में सुधार के लिए दावा-आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब पात्र मतदाता 3 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले दावा-आपत्ति की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर निर्धारित की गई थी।
बारिश और चक्रवात के चलते बढ़ाई गई तारीख
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, लगातार बारिश और चक्रवात 'अर्नब' के प्रभाव से प्रभावित जिलों में लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब मतदाता सूची से संबंधित दावा-आपत्तियां 3 नवंबर तक दर्ज की जा सकेंगी। वहीं, प्राप्त दावा-आपत्तियों का निराकरण 6 नवंबर 2026 तक किया जाएगा।
30 नवंबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची
दावा-आपत्तियों के निराकरण के बाद 30 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। दिसंबर में जिन नगरीय निकायों में आम चुनाव और उपचुनाव प्रस्तावित हैं, वहां के मतदाता इस प्रक्रिया का लाभ उठा सकेंगे।
मतदान से पहले जरूर जांच लें वोटर लिस्ट
निर्वाचन आयोग ने युवाओं और सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम और अन्य जानकारियां जरूर जांच लें। यदि किसी मतदाता का नाम सूची में दर्ज नहीं है, या नाम, पता अथवा अन्य विवरण में कोई गलती है, तो निर्धारित समय के भीतर दावा-आपत्ति दर्ज कराएं।
मतदाता सूची का निरीक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थानों पर नि:शुल्क किया जा सकता है। समय रहते जानकारी की जांच करने से मतदान के दिन होने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है।
महत्वपूर्ण तारीखें:
दावा-आपत्ति की अंतिम तारीख: 3 नवंबर 2026
दावा-आपत्तियों का निराकरण: 6 नवंबर 2026
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 30 नवंबर 2026