भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पाटन चुनाव याचिका पर SLP खारिज, हाईकोर्ट में 5 अक्टूबर को सुनवाई...

त्वरित ख़बरें :- अमित यादव रिपोर्टिंग

 भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, SLP खारिज, हाईकोर्ट में 5 अक्टूबर को सुनवाई

 बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दायर चुनाव याचिका को निरस्त करने के लिए उनकी ओर से दाखिल स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

 क्या है मामला 

दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भूपेश बघेल के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि भूपेश बघेल ने पाटन विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इस आधार पर उनके निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की गई है।

भूपेश बघेल ने इस याचिका को चलने योग्य नहीं बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।

 5 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट से SLP खारिज होने के बाद अब इस मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 5 अक्टूबर को होगी।