दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र में करीब 4.5 वर्षीय बालिका से लैंगिक अपराध के मामले में विशेष न्यायालय (पॉक्सो), दुर्ग ने आरोपी धनेंश्वर साहू उर्फ जनता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास समेत अलग-अलग सजाएं सुनाई हैं। न्यायालय ने आरोपी पर विभिन्न धाराओं में कुल 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
पुलिस के मुताबिक, 10 अप्रैल 2026 को बालिका से संबंधित लैंगिक अपराध की सूचना मिलने पर थाना उतई में मामला दर्ज कर तत्काल जांच शुरू की गई थी। पुलिस ने आरोपी धनेंश्वर साहू उर्फ जनता को 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया और विवेचना पूरी करने के बाद 25 अप्रैल को न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।
न्यायिक अभिलेख के अनुसार, आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ POCSO एक्ट की धारा 5(ड) सहपठित धारा 6 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अभियोजन चलाया गया।
विशेष न्यायालय (पॉक्सो), दुर्ग ने 25 सितंबर 2026 को आरोपी को दोषसिद्ध किया। इसके बाद 26 सितंबर को सजा संबंधी आदेश पारित किया गया। न्यायालय ने विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास, 10 वर्ष, 7 वर्ष और 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजाएं सुनाईं। साथ ही कुल 13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सश्रम कारावास का प्रावधान किया गया है।
मामले की विवेचना में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रकरण की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती रूपवती तेलीदार ने न्यायालय में पैरवी की।
दुर्ग पुलिस ने अपील की है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावक और नागरिक सजग रहें। किसी भी प्रकार के लैंगिक अपराध या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें और पीड़ित बच्चे की पहचान व निजता का विशेष ध्यान रखें।