हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की दैनिक वेतनभोगी महिला कर्मचारी के वेतन से ₹1,49,384/- के गबन (अमानत में खयानत) के मामले में कुलसचिव गिरफ्तार...

त्वरित खबरें निशा विश्वास ब्यूरो प्रमुख रिपोर्टिंग

*हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की दैनिक वेतनभोगी महिला कर्मचारी के वेतन से ₹1,49,384/- के गबन (अमानत में खयानत) के मामले में कुलसचिव गिरफ्तार...

▪️ *थाना मोहन नगर में अपराध क्रमांक 550/2026 धारा 316(4) बीएनएस के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कुलसचिव को विधिवत गिरफ्तार किया गया।*

▪️ *दैनिक वेतनभोगी महिला कर्मचारी के बैंक खाते में प्राप्त वेतन में से दबाव बनाकर कुल ₹1,49,384/- ऑनलाइन माध्यम से अन्य खाते में अंतरित कर गबन किए जाने का मामला जांच में प्रमाणित हुआ।*

▪️ *विश्वविद्यालय द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट, बैंक अभिलेख एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर पद के दुरुपयोग एवं अमानत में खयानत की पुष्टि होने पर वैधानिक कार्रवाई की गई।*

▪️ *पुलिस द्वारा त्वरित विवेचना करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है तथा प्रकरण में अग्रिम वैधानिक विवेचना जारी है।*

संक्षिप्त विवरण :

दिनांक 03.08.2026 को हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग की अर्धकुशल दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी श्रीमती शुभांगी मराठे द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति को प्रस्तुत शिकायत तथा विश्वविद्यालय द्वारा गठित जांच समिति की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर थाना मोहन नगर में गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं अमानत में खयानत का प्रकरण दर्ज किया गया।

जांच में पाया गया कि पीड़िता विश्वविद्यालय में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत है तथा तत्कालीन कुलसचिव भूपेन्द्र कुमार कुलदीप के निवास पर भोजन बनाने का कार्य भी करती थी। पीड़िता का प्रतिमाह शासकीय नियमानुसार वेतन ₹11,515/- प्राप्त होता था, किन्तु आरोपी द्वारा उसे मात्र ₹2,200/- देकर शेष राशि दबावपूर्वक फोनपे एवं पेटीएम के माध्यम से उदय कुलदीप के खाते में स्थानांतरित करवाई जाती थी। इस प्रकार दिनांक 06.02.2025 से 04.07.2026 के मध्य कुल ₹1,49,384/- का गबन किया गया।

विश्वविद्यालय द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट, बैंक खाते एवं यूपीआई ट्रांजेक्शन के परीक्षण तथा अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पद का दुरुपयोग कर अमानत में खयानत किए जाने की पुष्टि हुई। विश्वविद्यालय प्रशासन से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर थाना मोहन नगर में अपराध क्रमांक 550/2026, धारा 316(4) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

प्रकरण में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी भूपेन्द्र कुमार कुलदीप से पूछताछ की गई। उपलब्ध साक्ष्यों एवं विवेचना के आधार पर अपराध की पुष्टि होने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका) :

आरोपी ने अपने प्रशासनिक पद एवं प्रभाव का अनुचित लाभ उठाते हुए मातहत दैनिक वेतनभोगी महिला कर्मचारी पर दबाव बनाया तथा उसके बैंक खाते में जमा होने वाली वेतन राशि का अधिकांश भाग डिजिटल भुगतान माध्यम (PhonePe/Paytm) से अपने परिचित के खाते में अंतरित कराकर अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त किया।

घटना का कारण :

प्रशासनिक पद का दुरुपयोग कर कर्मचारी के वेतन की राशि का अवैध रूप से गबन कर आर्थिक लाभ अर्जित करना।

घटनास्थल :

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय परिसर, थाना मोहन नगर, जिला दुर्ग।

आरोपी का नाम :

1. भूपेन्द्र कुमार कुलदीप, उम्र लगभग 51 वर्ष, पद – कुलसचिव, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, निवासी विश्वविद्यालय परिसर, थाना मोहन नगर, जिला दुर्ग (छ.ग.)।

जप्त सामग्री :

प्रकरण में उपलब्ध बैंक खाते के दस्तावेज, यूपीआई (PhonePe/Paytm) ट्रांजेक्शन विवरण एवं जांच संबंधी अभिलेख वैधानिक रूप से संकलित किए गए हैं।

सराहनीय कार्य :

उक्त कार्रवाई में थाना मोहन नगर प्रभारी निरीक्षक केशव राम कोशले एवं थाना मोहन नगर पुलिस टीम की त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी विवेचना की सराहनीय भूमिका रही।

दुर्ग पुलिस की अपील :

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों एवं शासकीय/गैर-शासकीय कर्मचारियों से अपील करती है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पद अथवा प्रभाव का दुरुपयोग कर आर्थिक शोषण, अवैध वसूली अथवा वित्तीय अनियमितता करता है तो इसकी सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना अथवा पुलिस अधिकारियों को दें। ऐसे मामलों में निष्पक्ष एवं कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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