दुर्ग : प्रार्थी तुलसीराम भारती, उम्र 40 वर्ष, निवासी भारतमाता चौक राजीव नगर, सुपेला द्वारा थाना सुपेला में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 21.02.2026 की रात्रि लगभग 09:30 बजे वह कार्य से वापस आकर अरुण किराना दुकान के पास मंच के समीप बैठा था। उसी समय आरोपी प्रताप रात्रे वहां आकर शराब पीने हेतु पैसे की मांग करने लगा। प्रार्थी द्वारा मना करने पर आरोपी ने अश्लील गाली-गलौज करते हुए जान से खत्म करने की धमकी दी तथा हाथ-मुक्का से मारपीट की। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 298/2026 धारा 296, 115(2), 119(1), 351(3) BNS के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार किया गया, जिसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
▪️ घटना का कारण : शराब पीने हेतु पैसे की मांग करना एवं मना करने पर विवाद।
▪️ घटनास्थल : अरुण किराना दुकान के पास मंच, भारतमाता चौक, राजीव नगर, सुपेला।
▪️ आरोपी का नाम : प्रताप रात्रे, उम्र 25 वर्ष, निवासी भारतमाता चौक राजीव नगर, भिलाई, थाना सुपेला, जिला दुर्ग।
▪️ जप्त सामग्री : प्रकरण में कोई जप्ती नहीं।
▪️ सराहनीय भूमिका : उक्त कार्यवाही में निरीक्षक विजय कुमार यादव, सउनि पुरन साहु, प्रधान आरक्षक गंगाराम यादव, आरक्षक अजीत यादव एवं दुर्गेश सिंह राजपूत की सराहनीय भूमिका रही।
▪️ दुर्ग पुलिस की अपील : दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि अथवा अवैध मांग/धमकी की सूचना तत्काल निकटतम थाना या डायल 112 पर दें। असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।