होली त्यौहार के पूर्व सघन कार्रवाई – धारदार हथियार लेकर लोगों को डराने वाले 04 आरोपी एवं 03 अपचारी बालक गिरफ्तार...

त्वरित ख़बरें - सत्यभामा दुर्गा रिपोर्टिंग

सार्वजनिक स्थलों पर आम नागरिकों को भयभीत करने की सूचना पर त्वरित घेराबंदी कर की गई गिरफ्तारी...

दुर्ग : आगामी होली त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए जिले में चाकूबाजी एवं धारदार हथियार लेकर आमजन को भयभीत करने वालों के विरुद्ध विशेष निगरानी एवं सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 16.02.2026 को थाना खुर्सीपार, पुरानी भिलाई एवं छावनी पुलिस को पृथक-पृथक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ युवक एवं अपचारी बालक सार्वजनिक स्थलों पर धारदार हथियार दिखाकर आम नागरिकों को डराने-धमकाने का प्रयास कर रहे हैं।

सूचना पर संबंधित थाना पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की कार्रवाई की गई। आरोपियों को पकड़ा जाकर उनके कब्जे से धारदार हथियार जप्त किए गए। प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया। अपचारी बालकों के संबंध में किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की गई।

▪️ घटनास्थल :

1. डबरापारा, भिलाई-3 (थाना पुरानी भिलाई क्षेत्र)

2. मिनीमाता नगर एवं बालाजी नगर, खुर्सीपार क्षेत्र

3. बैरागी मोहल्ला, छावनी क्षेत्र

▪️ आरोपी का नाम :

1. वासु ठाकुर, उम्र 18 वर्ष, निवासी डबरापारा भिलाई-3

2. संदीप, उम्र 25 वर्ष, निवासी मिनीमाता नगर, खुर्सीपार

3. अनिल मण्डावी, उम्र 21 वर्ष, निवासी बालाजी नगर, खुर्सीपार

4. अजय बैरागी, उम्र 20 वर्ष, निवासी बैरागी मोहल्ला, छावनी

तथा 03 अपचारी बालक

▪️ जप्त सामग्री : 

1. कुल विभिन्न प्रकार के  धारदार हथियार

▪️ सराहनीय भूमिका :

उक्त कार्यवाही में थाना खुर्सीपार, पुरानी भिलाई एवं छावनी के थाना प्रभारियों के नेतृत्व में उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक एवं थाना स्टाफ की त्वरित एवं प्रभावी भूमिका रही। पेट्रोलिंग टीम द्वारा सतर्कता एवं समयबद्ध कार्रवाई की गई।

▪️ दुर्ग पुलिस की अपील :

दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार प्रदर्शित कर भय उत्पन्न करने की सूचना तत्काल नजदीकी थाना अथवा डायल 112 पर दें। त्यौहारों के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। अवैध हथियार रखने अथवा सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।