विधानसभा की मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन, 29 नवम्बर तक जुड़ेंगे नाम...

त्वरित ख़बरें -सत्यभामा दुर्गा रिपोर्टिंग

बेमेतरा -  भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी विधानसभा की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 अंतर्गत विधानसभा की मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 29 अक्टूबर 2024 को किया गया, जिस पर दावा आपत्ति 28 नवम्बर 2024 तक प्राप्त की जायेगी। इस संबंध में राजनीतिक दलों की बैठक लेकर उन्हे जानकारी दी गई तथा निर्वाचक नामावली की एक सेट हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी निशुल्क प्रदाय की गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत 01 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नये मतदाताओं से फॉर्म 6 प्राप्त कर नाम जोड़ने की कार्यवाही की जायेगी। मतदाता सूची से नाम विलोपन के लिए प्रारूप 7 तथा मतदाता सूची में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने एवं प्रविष्टि में सुधार के लिए प्रारूप 8 भर सकते है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आनलाइन सुविधा भी प्रदान की गई है। नागरिक निर्धारित प्रारूप में वोटर सर्विस पोर्टल  एवं  में स्वयं आवश्यक दस्तावेजो सहित आनलाईन आवेदन कर सकते है तथा e-EPIC भी डाउनलोड कर सकते है। यदि मोबाईल नं. दर्ज नहीं है तो फार्म 8 के माध्यम से संशोधन के माध्यम से मोबाईल नं. दर्ज कराकर e-EPIC डाउनलोड कर सकते है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नं. 1950 में कार्यालयीन समय में सम्पर्क किया जा सकता है। दावा आपत्ति प्राप्त करने के लिए मतदान केन्द्रों में अभिहित अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जहां 28 नवम्बर 2024 तक फार्म भरे जा सकते है। 09, 10 एवं 16, 17 नवम्बर 2024 को मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर लगेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में सभी राजनैतिक दलों एवं नागरिकों से सहयोग की अपील की है।