शीना बोरा की हत्या के मामले में मुंबई की भायखला महिला जेल में बंद उनकी मां इंद्राणी मुखर्जी की जमानत अर्जी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। 2015 के बाद से यह छठवीं बार है, जब इंद्राणी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। पिछले वर्ष अगस्त में भी मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने इंद्राणी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
इंद्राणी की अपील पर जस्टिस नितिन सांबरे के समक्ष सुनवाई हुई। जमानत अर्जी मेरिट के आधार पर दायर की गई थी, इसलिए जस्टिस सांबरे ने इसे खारिज करने से पहले इंद्राणी के वकील से इसे वापस लेने को कहा। इस अर्जी का सीबीआई ने का पुरजोर विरोध करते हुए कहा था कि वह बेटी शीना बोरा के अपहरण, हत्या और उसके शव को नष्ट करने की आरोपी है, इसलिए अगर वे बाहर जाती हैं तो इस केस को प्रभावित कर सकती हैं।