17 मई 2023
राजनांदगांव। ग्राम पंचायत अंजोरा एवं ग्राम पंचायत बैगाटोला के सरपंच ने रोक लगाए जाने हेतु मुख्य कार्य पालन अधिकारी ज़िला पंचायत एवं जनपद पंचायत राजनांदगांव को भी पत्र प्रेषित किया है।
कलेक्टर को गौण खनिज मद की राशि में रोक लगाये जाने बाबत,पत्र मे विषयांतर्गत लेख है, कि जनपद पंचायत राजनांदगांव क्षेत्र गौण खनिज मद से निर्माण कार्य में छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर का पत्र क्रमांक पंचा.-388/22/पंग्राविवि/2013/926 रायपुर दिनांक 28/03/2013 द्वारा शासन के नियम 1996 के नियम 56 के उपनियम (2) के प्रावधान के तहत् राशि विकास कार्यों में नियमों का भलिभांति पालन किया जाना था । परन्तु जनपद पंचायत राजनांदगांव द्वारा किसी भी प्रकार का नियम का पालन नहीं किया गया। जिन खनिज उत्खनन ग्राम से 07 कि.मी. परिधि के ग्राम पंचायतो में गौण खनिज मद राशि का अनुमोदन न कर 07 कि.मी. की परिधि में नहीं आने वाले ग्राम पंचायत विकास कार्यों का अनुमोदन किया गया है। जिससे मेरे ग्राम पंचायत अंजोरा को शामिल कर राशि स्वीकृति प्राप्त होती थी परन्तु इस वर्ष गौण खनिज मद से मेरे पंचायत को सम्मलित नहीं किया गया है। किन्तु ग्राम पंचायत जोरातराई में से मेरे पंचायत 07 कि.मी. की परिधि में शामिल है।
गौण खनिज मद की राशि में रोक लगाये जाये तथा शासन के द्वारा तय नियमों का पालन कर ग्राम पंचायत अंजोरा में एवं ग्राम पंचायत बैगाटोला मे विकास कार्य हेतु राशि स्वीकृत करने का कृपा करेगें ।