ठा.प्यारेलाल स्कूल के पास स्थित व्यवसायिक परिसर के प्रथम तल की दुकानों का बकाया प्रीमियम राशि जमा करने आबंटितियों को अंतिम नोटिस

त्वरित खबरे : 7 दिवस में प्रीमियम जमा नहीं करने पर आबंटित दुकान स्वमेव निरस्त होकरजमा राशि होगी राजसात :

 20 अपै्रल 2023

राजनांदगांव। ठा. प्यारेलाल स्कूल के पास स्थित व्यवसायिक परिसर के प्रथम तल की 20 दुकानों की सार्वजनिक घोष विक्रय द्वारा 14 मई 2018 को खुली नीलामी की गयी थी। नीलामी में प्राप्त उच्चतम बोली की  विधिवत सामान्य सभा एवं जिला प्रशासन की स्वीकृति उपरांत आबंटितियों को प्रीमियम राशि जमा करने सितम्बर 2022 एवं नवम्बर 2022 में पत्र प्रेषित किया गया। प्रथम पत्र देने के उपरांत राशि जमा नहीं करने पर द्वितीय नोटिस जारी किया गया द्वितीय नोटिस उपरांत 5 आबंटितियों द्वारा सम्पूर्ण प्रीमियम राशि निगम कोष में जमा की गयी, किन्तु 15 आबंटितियों द्वारा आज दिनांक तक प्रीमियम राशि जमा नहीं की गयी। राशि जमा नहीं करने पर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी द्वारा अंतिम नोटिस जारी किया गया।

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि ठा.प्यारेलाल स्कूल के पास निर्मित व्यवसायिक परिसर के प्रथम तल में निर्मित 20 दुकानों में 15 आबंटितियों द्वारा नोटिस उपरांत भी प्रीमियम राशि जमा नही की गयी। उन्होंन बताया कि नीलामी शर्त की कंडिका 5 के अनुसार उच्चतम बोलीकर्ता की सतप्रतिशत राशि 30 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होता है, किन्तु इस राशि में प्रतिभूति निक्षेप की राशि समायोजित की जाती है। निर्धारित अवधि के भीतर राशि जमा नहीं करने पर प्रतिभूति निक्षेप की राशि अभिग्राहित कर ली जाती है। इसी प्रकार नीलामी शर्त की कंडिका 14 के अनुसार नीलामी की उच्चतम बोली की पुष्टि होने के 30 दिवस के भीतर एक मुश्त राशि जमा करना अनिवार्य होता है। साथ ही बोलीकर्ता को दुकान का आधिपत्य दिये जाने पर आधिपत्य दिनांक से किराया देय होता है तथा शासन की स्वीकृति उपरांत दुकान का अनुबंध निष्पादन स्वयं के व्यय पर वित्तीय वर्ष के भीतर किया जाना अनिवार्य होता है।

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि आबंटितियों द्वारा नीलामी के शर्तो के अधीन प्रीमियम राशि जमा नहीं करने पर नोटिस जारी किया गया, नोटिस उपरांत राशि जमा नहीं करने पर आबंटितियों को प्रतिभूमि निक्षेप अधिग्रहित की अंतिम नोटिस जारी किया जा रहा है। जिनमें दुकान क्र. 3 के नरेन्द्र साहू, बकाया प्र्रीमियम राशि 5 लाख 86 हजार रूपये, दुकान क्र. 4 के रजत भोईर, बकाया प्र्रीमियम राशि 5 लाख 6 हजार रूपये, दुकान क्र. 5 के विनोद अग्रवाल, बकाया प्र्रीमियम राशि 4 लाख रूपये, दुकान क्र. 6 के नीतू यादव, बकाया प्र्रीमियम राशि 2 लाख 97 हजार रूपये, दुकान क्र. 7 के गंगाधर देवांगन, बकाया प्र्रीमियम राशि 1 लाख रूपये, दुकान क्र. 8 के सरबजीत भाटिया, बकाया प्र्रीमियम राशि 3 लाख 61 हजार रूपये, दुकान क्र. 9 के रमेश सोनी, बकाया प्र्रीमियम राशि 3 लाख 61 हजार रूपये, दुकान क्र. 11 के अजय रात्रे, बकाया प्र्रीमियम राशि 2 लाख 61 हजार रूपये, दुकान क्र. 13 के अजय रात्रे, बकाया प्र्रीमियम राशि 3 लाख 41 हजार रूपये, दुकान क्र. 15 के प्रदीप वर्ल्यानी, बकाया प्र्रीमियम राशि 5 लाख 86 हजार रूपये, दुकान क्र. 16 के रतन वर्ल्यानी, बकाया प्र्रीमियम राशि 5 लाख 6 हजार रूपये, दुकान क्र. 17 के मनोज वर्ल्यानी, बकाया प्र्रीमियम राशि 4 लाख रूपये, दुकान क्र. 18 के दुर्गा वर्ल्यानी, बकाया प्र्रीमियम राशि 2 लाख 96 हजार रूपये, दुकान क्र. 19 के धनपत ध्रुव, बकाया प्र्रीमियम राशि 1 लाख रूपये एवं दुकान क्र. 20 के मीना वर्ल्यानी, बकाया प्र्रीमियम राशि 3 लाख 61 हजार रूपये के आबंटितियों को 7 दिवस के भीतर आबंटित दुकान के बकाया प्रीमियम राशि जमा कर अनुबंध निष्पादित करने नोटिस जारी किया गया है। निर्धारित दिवस उपरांत आबंटित दुकान स्वमेव निरस्त होकर जमा राशि राजसात हो जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की होगी।