बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति की प्रक्रिया - :

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28 मार्च 2023

राजनंदगांव : जिन आवेदकों को जनपद पंचायतों व नगरीय निकायों द्वारा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा, उन्हें बेरोजगारी भत्ते की राशि सीधे उनके बैंक खाते में रोजगार विभाग द्वारा प्रतिमाह अंतरित की जाएगी। यदि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले को किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त हो जाता है, तो वह बेरोजगारी भत्ते हेतु अपात्र हो जाएगा एवं उसे तत्काल संबंधित जनपद पंचायत व नगरीय निकाय को सूचित करना होगा। संबंधित जनपद पंचायत व नगरीय निकाय द्वारा उन्हें बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश पारित किया जाएगा। बेरोजगारी भत्ते की राशि उन्हें अंतरित करना बंद कर दिया जाएगा। संबंधित जनपद पंचायत व नगरीय निकाय हर 6 माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अभी भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिये पात्र हैं या अपात्र हो गये हैं। अपात्र हितग्राहियों को नोटिस जारी कर और सुनवाई के पश्चात् अपात्र होने की स्थिति में उनका बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश संबंधित जनपद पंचायत व नगरीय निकाय पारित करेंगे तथा उन्हें बेरोजगारी भत्ते की राशि प्रदाय करना बंद कर दिया जाएगा। जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा। उन सभी व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के पश्चात् उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी और यदि वे कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार करते हैं या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा।