छत्तीसगढ़ सरकार देगी महाराजा अग्रसेन सम्मान, 2 लाख की नगद राशि, 12 अक्टूबर तक आवेदन*

राहुल ओझा ब्यूरो प्रमुख-राजनांदगांव

*छत्तीसगढ़ सरकार देगी महाराजा अग्रसेन सम्मान, 2 लाख की नगद राशि, 12 अक्टूबर तक आवेदन* 

रायपुर। (नई दृष्टिबिंदु)। 06 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य स्थापना दिवस, नवंबर माह के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को "अखिल भारतीय महाराजा अग्रसेन सम्मान" से सम्मानित किया जाएगा।

इस सम्मान के तहत चयनित व्यक्ति को 2 लाख रुपये की नगद राशि, सम्मान प्रतीक चिन्ह युक्त पट्टिका और प्रमाण-पत्र प्रशस्ति के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान राज्य स्थापना दिवस के मुख्य समारोह में अतिथियों के हाथों से दिया जाता है।

इस संबंध में सार्वजनिक सूचना सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी कर दी गई है। जानकारी अवर सचिव मनोज कुमार जायसवाल द्वारा जारी की गई है।

किसे मिलेगा सम्मान?

राज्य शासन ने यह सम्मान सामाजिक समरसता, सभी वर्गों में समभाव, सौहार्द, समाज सेवा के स्थाई कार्यों जैसे - अस्पताल, धर्मशाला, पेयजल, स्वच्छता एवं सामाजिक विकास के अन्य स्थाई कार्यों में जनभागीदारी को बढ़ावा देने और सामाजिक चेतना का अच्छा वातावरण विकसित करने में उल्लेखनीय योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया है।

आवेदन की अंतिम तिथि

वर्ष 2026 के लिए एक व्यक्ति के चयन हेतु 12 अक्टूबर 2026, सायं 5:30 बजे तक प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश की कोई भी संस्था या सर्व समाज का व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है।

आवेदन में क्या देना होगा? 1. व्यक्ति का पूर्ण परिचय 2. सामाजिक समरसता और समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए अविस्मरणीय कार्यों, सेवाओं और अभिनव प्रयासों की सप्रमाण विस्तृत जानकारी 3. यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण 4. सामाजिक समरसता के क्षेत्र में प्रकाशित साहित्य की सत्यापित छायाप्रति 5. प्रख्यात पत्र-पत्रिकाओं / ग्रंथों में प्रकाशित संबंधित साहित्य 6. चयन होने पर सम्मान ग्रहण करने हेतु लिखित सहमति 7. यदि आवेदक राज्य या केंद्र शासन के किसी विभाग, निगम / मंडल में सेवारत है तो उसका स्पष्ट उल्लेख  आवेदन कहाँ करें?

आवेदक अपने निवास वाले जिले के कलेक्टर को निर्धारित अंतिम तिथि तक अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत कर सकेगा। सीधे विभाग को प्राप्त प्रविष्टि पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

पुरस्कार का चयन राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा किया जाएगा।