नई दिल्ली Supreme Court of India में तृणमूल कांग्रेस (TMC) द्वारा मतगणना प्रक्रिया में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती को लेकर उठाई गई आपत्ति को खारिज कर दिया गया। सुनवाई के दौरान अदालत की बेंच ने स्पष्ट रूप से कहा कि मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति किसी भी नियम या कानून के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक सामान्य प्रशासनिक कदम है। TMC की ओर से यह तर्क दिया गया था कि केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती से राज्य की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है और इससे चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठ सकते हैं। हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को पर्याप्त आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया। बेंच ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का अधिकार है, और वह परिस्थितियों के अनुसार उचित निर्णय लेने के लिए अधिकृत है। इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि मतगणना के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती जारी रह सकती है और इसे लेकर किसी प्रकार की कानूनी बाधा नहीं है। इस निर्णय को चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे