बेमेतरा - छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी अन्त्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के राशनकार्डों पर आगामी 05 वर्ष माह जनवरी 2024 से दिसम्बर 2028 तक मासिक पात्रता का खाद्यान्न निःशुल्क मिलेगा। छत्तीसगढ़ शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय (महानदी) द्वारा आज संबंधित विभागाध्यक्ष और सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिये है, जारी ताजा आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है, कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी अन्त्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के राशनकार्डो में भी आगामी 05 वर्ष जनवरी 2024 से दिसम्बर 2028 तक मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क वितरण किया जावे।
उपरोक्त निर्देशो के अनुक्रम में निःशुल्क चावल वितरण हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जावे तथा उचित मूल्य दुकानो एवं राशनकार्ड धारियों को इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार.प्रसार किया जावे।